भारतीय डाक विभाग ने नियमित ग्रामीण डाक सेवकों के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था पर जीडीएस लगाए जाने हेतु गठित जीडीएस समिति की सिफारिशों को मानते हुए सभी परिमण्डलों को आदेश दिया है। विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली डाक एवं धनादेश संबंधी समस्याओं को देखते हुए जीडीएस कमेटी की इस रिपोर्ट को संस्तुति प्रदान की है। पत्र का विस्तृत विवरण आपकी सहायता हेतु निम्नानुसार है-
1- शॉर्ट टर्म वैकेंसी-
45 दिनों तक छुट्टी, जीडीएस की चिकित्सा स्थिति आदि के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को शॉर्ट टर्म रिक्ति के रूप में माना जाएगा। अल्पकालिक रिक्तियों के लिए व्यवस्था करने के मामले में निम्नलिखित का पालन करने की आवश्यकता है-
क- किसी भी जीडीएस पदों में नियमित तरीके से अल्पकालिक रिक्ति के लिए वैकल्पिक नियुक्ति नहीं किया जाना चाहिए।
ख- अल्पकालिक रिक्तियों के मामले में, जहाँ तक संभव हो, कार्य को कंबाइंड ड्यूटी के द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है और 45 दिनों से कम की रिक्तियों के लिए वैकल्पिक नियुक्ति प्रदान नहीं किया जाएगा।
ग- सिंगल हैंडेड बीओ और पोस्ट ऑफिस के मामले में, सिंगल जीडीएस पोस्ट वाले मेल ऑफिस या डबल अथवा ट्रिपल हैंडेड बीओ और पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस जहां बीपीएम/एबीपीएम/डाक सेवक का पद खाली पड़ा है और उसी के दूसरे जीडीएस पोस्ट के साथ संयोजन द्वारा स्टॉप-गैप व्यवस्था कार्यालय संभव नहीं है, तो केवल एक विकल्प प्रदान किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था किसी भी जीडीएस पद हेतु 45 दिनों से अधिक के लिए जारी नहीं रखी जानी चाहिए।
घ- जहां विभागीय अधिकारी भी उसी कार्यालय में उपलब्ध हों, जहां जीडीएस पद रिक्त हो, विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्य के प्रबंधन की संभावना या कार्यालय में उपलब्ध जीडीएस के कर्तव्यों के संयोजन की संभावना का पता लगाया जा सकता है।
ड.- यदि उपरोक्त पैरा में निहित निर्देशों के तहत रिक्त जीडीएस पद का कार्य नहीं किया जा सकता है, तभी नियमित पदधारी के स्थान पर स्थानापन्न व्यवस्था को निर्बाध रूप से कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है वह भी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात।
2- लंबी अवधि की रिक्तियां-
प्रतिनियुक्ति, सेवामुक्ति, समाप्ति आदि सहित किसी भी परिस्थिति के कारण होने वाली 45 दिनों से अधिक की रिक्तियों को दीर्घकालिक रिक्तियां कहा जाएगा। लंबी अवधि की रिक्तियों के लिए व्यवस्था करने के मामले में निम्नलिखित का पालन करने की आवश्यकता है-
क- लंबी अवधि की रिक्तियों के मामले में, ऊपर पैरा 2 (क) में दिए गए कर्तव्यों के संयोजन का सहारा लिया जा सकता है; और स्थानापन्न की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब बीओ के कार्यभार के साथ-साथ उसकी वित्तीय स्थिति/राजस्व मानदंड नियमित आधार पर बीओ में पद भरने की ऐसी नियुक्ति को उचित ठहराते हैं।
ख- 45 दिनों से अधिक समय तक वैकल्पिक व्यवस्था को जारी रखने की अनुमति केवल उस प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है जो नियुक्त करने वाले प्राधिकारी से ऊपर हो। इस तरह की नियुक्ति केवल असाधारण मामलों में ही की जानी चाहिए जहां कार्यभार वित्तीय/राजस्व मानदंडों के आधार पर उचित हो वहीं पर नियमित नियुक्ति के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।
ग- किसी भी रिक्त जीडीएस पद के विरुद्ध कोई विकल्प व्यवस्था 90 दिनों से अधिक जारी नहीं रहेगी। इसलिए, 90 दिनों से अधिक की अवधि के दौरान नियमित/वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि किसी अपरिहार्य कारण से, स्थानापन्न व्यवस्था को 90 दिनों के बाद भी जारी रखने की आवश्यकता होती है, तो लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए क्षेत्र प्रमुख/डीपीएस (क्षेत्र) का विशिष्ट अनुमोदन आवश्यक होगा।
3- अल्पावधि की रिक्तियों के लिए स्टॉप गैप व्यवस्था के मामले में, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी व्यवस्था केवल उन मामलों में की जानी चाहिए जहां जीडीएस अपनी कार्यवाही (अनधिकृत अनुपस्थिति, धोखाधड़ी, दुर्विनियोजन आदि) के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों जैसे अचानक गंभीर बीमारी/दुर्घटना/मृत्यु या क्योंकि विभाग उसे जारी नहीं रखना चाहता (कदाचार/बर्खास्तगी/हटाने/ड्यूटी बंद करने आदि के कारण)। अन्य सभी मामलों में नियमित आधार पर पद को भरने के लिए अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिए। यहां तक कि जहां पद अप्रत्याशित रूप से रिक्त हो जाता है, ऊपर बताए गए कर्तव्यों के संयोजन के माध्यम से कार्य का प्रबंधन करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
4- कुछ दिनों के लिए अवकाश देने और फिर उसी रिक्त जीडीएस पद के लिए स्थानापन्न प्रदान करने की प्रथा उचित नहीं है। जितने दिनों के लिए एक स्थानापन्न नियुक्त किया गया है, वह उस दिन से ही गिना जाएगा जब से रिक्त जीडीएस पद के लिए एक विकल्प प्रदान किया गया था।
5- अपरिहार्य परिस्थितियों में, स्थानापन्न (वैकल्पिक) व्यवस्था 1 वर्ष के बाद भी जारी रहती है, तो परिमण्डल प्रमुख के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
6- विकल्प की व्यवस्था करने के सभी मामलों में, मामले का अनुमोदन करते समय विस्तृत औचित्य लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।
आईपीपीबी/एपीएस में नियमित पदधारी जीडीएस की प्रतिनियुक्ति के कारण खाली पड़े जीडीएस पदों के लिए स्थानापन्न व्यवस्था/नियुक्ति-
क- आईपीपीबी/एपीएस आदि में प्रतिनियुक्ति के कारण हुई रिक्तियों को नियमित आधार पर अनंतिम रूप से भरा जाना चाहिए। नियमित पदधारी के प्रत्यावर्तन पर, ऐसे पद के लिए अनंतिम रूप से लगे जीडीएस को पास के बीओ/डाकघर/मेल कार्यालय में पोस्टिंग दी जा सकती है, यदि रिक्तियां समान टीआरसीए स्तर और स्लैब में मौजूद हैं। ऐसी रिक्तियों के लिए नियुक्ति करते समय, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है और प्रतिनियुक्ति रिक्ति के विरुद्ध है और वही नियमित पदधारी के प्रत्यावर्तन पर जीडीएस (आचरण और नियोजन) नियम, 2020 के नियम 8 के तहत समाप्त होने के लिए उत्तरदायी है। इस आशय का एक अंडरटेकिंग उक्त जीडीएस से अनंतिम नियोजन से पहले प्राप्त किया जाएगा।
ख- आईपीपीबी में प्रतिनियुक्ति के लिए चुने गए जीडीएस को डाक विभाग में बिना भत्ते के छुट्टी पर माना जाएगा। आईपीपीबी में आगे बढ़ने से पहले, जीडीएस डिवीजनल हेड को आईपीपीबी में प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए बिना भत्ते के छुट्टी के लिए आवेदन करेगा।
ग- मंडलीय प्रमुख प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए अवकाश स्वीकृत करने पर मौजूदा नियमों में ढील देने के पूर्व उन्हें कार्यमुक्त करने से पूर्व बिना भत्ते के अवकाश स्वीकृत करेंगे।
घ- इस आदेश में निहित वैकल्पिक व्यवस्था के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थानापन्न व्यवस्था की जा सकती है।
ड.- यदि चयनित उम्मीदवार जीडीएसबीपीएम है, तो वह मौजूदा बीओ आवास को बीओ के कामकाज के लिए स्थानापन्न/अनंतिम रूप से लगे जीडीएस को सौंप देगा, यदि बीओ ग्राम पंचायत/सरकार में कार्यरत इमारत है
रिक्त जीडीएस पद के स्थान पर स्थानापन्न की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित का पालन करने की आवश्यकता है-
क- किसी भी विकल्प को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि सक्षम पद स्वीकृत/नियुक्त करने वाला प्राधिकारी इस बात से पूरी तरह संतुष्ट न हो जाए कि स्थानापन्न व्यक्ति को नियुक्त किया गया है एवं उसमें अल्पकालिक/दीर्घकालिक रिक्तियों के नियुक्ति के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हैं।
ख- वैकल्पिक पदधारी जीडीएस को नियमित जीडीएस की ही तरह ही सभी रिस्क एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा।
ग- आहरण और संवितरण प्राधिकारी किसी भी वैकल्पिक जीडीएस का भत्ता तब तक नहीं स्वीकृत करेंगे जब तक कि दावे के साथ सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र नहीं मिल जाते जो विकल्प के द्वारा अपेक्षित योग्यता रखने और व्यवस्था करने/जारी रखने के लिए उनके अनुमोदन के बारे में है।
घ- सभी मण्डल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि जीडीएस को नियमित तरीके से 90 दिनों से अधिक की लंबी छुट्टी नहीं दी जानी है, ताकि लंबी अवधि के लिए पदधारियों के स्थान पर वैकल्पिक जीडीएस को नहीं लगाना पड़े।
5- संयुक्त ड्यूटी या विकल्प की व्यवस्था करते समय, संलग्न प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी व्यवस्था के पहले दिन से आवश्यक यूजर आईडी/पासवर्ड, सक्षम/कॉन्फ़िगर किए गए आरआईसीटी डिवाइस इत्यादि प्रदान किए जाते हैं ताकि ऐसे रिक्त पदों के लिए कार्य हानि से बचा जा सके।
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