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डाक विभाग में रूल-38 के तहत स्थानांतरण की प्रक्रिया हुई आसान

rule 38 transfer

भारतीय डाक विभाग में रूल-38 के तहत स्थानांतरण चाहने वाले कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया में विभाग ने काफी सुधार किया है। अब कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं होगी। स्थानांतरण संबंधी सभी प्रक्रिया का पालन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। सॉफ्टवेयर संबंधी सभी कार्य की जिम्मेदारी सीईपीटी, चेन्नई को दी गई है। अब प्रत्येक परिमण्डल एवं मण्डल अपन-अपने यहां के जो भी कर्मचारी स्थानांतरण चाहते हैं उसकी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर डालेंगे। साथ ही उनके यहां कितनी वैकेंसी खाली पड़ी है यह विवरण भी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेंगे। उसके अनुसार ऑनलाइन माध्यम से प्रत्येक माह रूल-38 के आदेश जारी होंगे।


रूल-38 के आदेश एवं आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें-

https://drive.google.com/file/d/1FmrGq4cQeqjVQBIthRIQKzfuhcdtx2zS/view?usp=sharing

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