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छोटी बचत का आधार है, 5-वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता

Post Office 5 Year Recurring Deposit Scheme

 5-वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता (RD)

 

देय ब्याजदर एवं अवधि आदि

खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि और 

अधिकतम शेष राशि जो रखी जा सकती है

01.04.2020 से ब्याज दरें इस प्रकार हैं:- 
5.8% प्रति वर्ष (तिमाही चक्रवृद्धि)

 

01.04.2020 से ब्याज दरें इस प्रकार हैं:-
5.8% प्रति वर्ष (तिमाही चक्रवृद्धि)

 

(ए) कौन खोल सकता है-

(क) एक अकेला वयस्क

(ख) संयुक्त खाता (3 वयस्क तक) (संयुक्त ए या संयुक्त बी)

(ग) नाबालिग की ओर से एक अभिभावक

(घ) विकृत दिमाग के व्यक्ति की ओर से एक अभिभावक

(ड.) अपने नाम पर 10 वर्ष से अधिक आयु का अवयस्क।

नोट- कितने भी खाते खोले जा सकते हैं।

(बी) जमा -

(क) खाता नकद/चेक द्वारा खोला जा सकता है और चेक के मामले में जमा की तारीख चेक की निकासी की तारीख होगी।

(ख) मासिक जमा के लिए न्यूनतम राशि रु. रुपये 100/- के गुणक में और उससे अधिक न्यूनतम रुपए 10/- के गुणक में जमा होगी

(ग) यदि खाता किसी कलैण्डर माह की 15 तारीख तक खोला जाता है, तो बाद में जमा महीने के 15वें दिन तक किया जाएगा, अन्यथा पेनॉल्टी देय होगा।

(घ) यदि खाता किसी कैलेंडर माह के 16वें दिन और अंतिम कार्य दिवस के बीच खोला जाता है, तो बाद में जमा महीने की पहली तारीख से अंतिम कार्य दिवस तक किया जाएगा।

(सी) डिफ़ॉल्ट-

(क) यदि बाद में जमा एक महीने के लिए निर्धारित दिन तक नहीं किया जाता है, तो प्रत्येक चूक वाले महीने के लिए एक डिफ़ॉल्ट शुल्क लिया जाता है, जो रुपए 100/- मूल्यवर्ग के खाते के लिए डिफ़ॉल्ट रुपए 1/- का शुल्क लिया जाएगा (अन्य मूल्यवर्ग के लिए आनुपातिक राशि) चार्ज किया जाएगा।

(ख) यदि किसी आरडी खाते में मासिक डिफॉल्ट है, तो जमाकर्ता को पहले डिफॉल्ट मासिक जमा राशि का भुगतान डिफ़ॉल्ट शुल्क के साथ करना होगा और फिर चालू माह की जमा राशि का भुगतान करना होगा।

(ग) 4 नियमित चूक के बाद, खाता बंद हो जाता है और चौथे चूक से दो महीने के भीतर पुनर्जीवित किया जा सकता है लेकिन अगर इस अवधि के भीतर खाते को पुनर्जीवित नहीं किया जाता है, तो ऐसे खाते में कोई और जमा नहीं किया जा सकता है और खाता बंद हो जाता है।

(घ) यदि मासिक जमा में चार से अधिक चूक नहीं हैं, तो खाताधारक, अपने विकल्प पर, खाते की परिपक्वता अवधि को चूकों की संख्या के रूप में कई महीनों तक बढ़ा सकता है और विस्तारित अवधि के दौरान चूक की किश्तों को जमा कर सकता है।

(डी) अग्रिम जमा-

(क) यदि कोई आरडी खाता बंद नहीं किया जाता है तो खाते में 5 वर्ष तक की अग्रिम राशि जमा की जा सकती है।

(ख) रुपये के लिए कम से कम 6 किश्तों (जमा के महीने सहित) की अग्रिम जमा पर छूट। रुपए 100 मूल्यवर्ग की छूट रु. 6 महीने के लिए 10,  रु. 40 12 महीने के लिए

(ग) अग्रिम जमा खाता खोलते समय या उसके बाद किसी भी समय किया जा सकता है।

(ई) ऋण -

(क) 12 किश्तों के जमा होने और 1 साल तक खाता चालू रखने के बाद भी बंद नहीं किया गया जमाकर्ता खाते में जमा शेष राशि के 50 प्रतिशत तक ऋण सुविधा का लाभ उठा सकता है।

(ख) ऋण एकमुश्त या समान मासिक किश्तों में चुकाया जा सकता है।

(ग) ऋण पर ब्याज आरडी खाते पर लागू ब्याज से 2 प्रतिशत ज्यादा आरडी ब्याज दर के रूप में लागू होगा।

(घ) ब्याज की गणना निकासी की तारीख से चुकौती की तारीख तक की जाएगी।

(ड.) यदि परिपक्वता तक ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऋण और ब्याज आरडी खाते के परिपक्वता मूल्य से काट लिया जाएगा।

नोट- संबंधित डाकघर में पासबुक के साथ ऋण आवेदन पत्र जमा करके ऋण लिया जा सकता है

(एफ) समय से पहले बंद -

(क) संबंधित डाकघर में निर्धारित आवेदन पत्र जमा करके खाता खोलने की तारीख से 3 साल बाद आरडी खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है।

(ख) डाकघर बचत खाता ब्याज दर लागू होगी यदि खाता परिपक्वता से एक दिन पहले भी समय से पहले बंद हो जाता है।

(ग) उस अवधि तक खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक अग्रिम जमा किया गया है।

(जी) परिपक्वता-

(क) खोलने की तिथि से 5 वर्ष (60 मासिक जमा) ।

(ख) संबंधित डाकघर में आवेदन देकर खाते को और 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। विस्तार के दौरान लागू ब्याज दर वह ब्याज दर होगी जिस पर मूल रूप से खाता खोला गया था।

(ग) विस्तारित खाता विस्तार की अवधि के दौरान किसी भी समय बंद किया जा सकता है। पूरे वर्षों के लिए, आरडी ब्याज दर लागू होगी और एक वर्ष से कम अवधि के लिए, डाकघर बचत खाता ब्याज दर लागू होगी।

(घ) आरडी खाते को मैच्योरिटी की तारीख से 5 साल तक बिना जमा के भी रखा जा सकता है।

(एच) खाताधारक की मृत्यु पर चुकौती-

(क) खाताधारक की मृत्यु पर नामित/दावेदार ऐसे आरडी खाते की पात्र शेष राशि प्राप्त करने के लिए संबंधित डाकघर में दावा प्रस्तुत कर सकता है।

(ख) दावे की मंजूरी के बाद, नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी संबंधित डाकघर में आवेदन जमा करके परिपक्वता तक आरडी खाते को जारी रख सकते हैं।

नोट- राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा खाता नियम 2019


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