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कोविड-19 में विभागीय कार्य कर रहे विभागीय कर्मचारी एवं जीडीएस केा मिलेगा 10 लाख की क्षतिपूर्ति राशि

भारतीय डाक विभाग ने कर्मचारी यूनियन की चल रही 50 लाख बीमा कवर की मांग को देखते हुए सभी विभागीय कर्मचारियों एवं ग्रामीण डाक सेवकों को उनके विभागीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर 10 लाख का बीमा देने का आदेश जारी किया है इसके लिए विभागीय ने आदेश भी निकाल दिए हैं। इसके लिए विभाग ने गृह विभाग के पत्र का हवाला देते हुए लिखा है कि भारतीय डाक विभाग गृह मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में आवश्यक सेवाओं में दर्ज है जिसके चलते विभाग ने यह फैसला लिया है।

10-lakh-beema-cover-to-postal-employees-and-gds

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